Coronavirus: School-colleges Closed In Goa Amid Rising Cases Of Corona, Online Classes Will Run

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Schools Closed Due to Corona: कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने एक बार फिर लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दिया है. लोगों को डर है कि दूसरी लहर की तरह ही एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर पूरी दुनिया को अपना शिकार बना सकती है. वहीं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 3 जनवरी को पिछले 24 घंटे के दौरान 33 हजार 750 नए केस सामने आए हैं जबकि इस दौरान 123 लोगों ने दम तोड़ दिया. इसके बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब 1 लाख 45 हजार 582 हो चुकी है.

कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसेज को देखते हुए कई राज्यों में प्रतिबंध लगाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है. इसी क्रम में  गोवा में स्कूल और कॉलेज शारीरिक सत्र के लिए बंद कर दिए गए हैं. यानी गोवा में अब बच्चे स्कूल-कॉलेज आने की जगह ऑनलाइन क्लासेज लेंगे. दरअसल अधिकारियों ने राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को Covid-19 टास्क फोर्स की एक बैठक की जिसमें ये फैसला लिया गया. 

टास्क फोर्स के एक सदस्य, डॉ शेखर साल्कर ने एएनआई से कहा, “बैठक में फैसला लिया गया कि कक्षा 8 और 9 के बच्चे 26 जनवरी तक ऑनलाइन क्लास लेंगे. वहीं 10 से 12 के छात्रों को स्कूल आना होगा. हालांकि वो टीकाकरण के बाद ही क्लास में बैठ पाएंगे.  वहीं कॉलेज भी 26 जनवरी तक बंद रहेंगे.”

11 से 6 तक लगा नाइट कर्फ्यू

उन्होंने कहा कि राज्य में 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. डॉक्टर शेखर ने बताया कि टास्क फोर्स 26 जनवरी से कुछ दिन पहले फिर से कोरोना की स्थिति पर बैठक करेगी, ताकि स्थिति की समीक्षा की जा सके और भविष्य की कार्रवाई तय की जा सके.”

इन राज्यों में भी लगाए जा रहे हैं प्रतिबंध

बता दें कि गोवा के अलावा उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और बंगाल में प्रतिबंध लगाया गया है जिससे कोरोना के बढ़ रहे मामलों को काबू में लाया जा सके. उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकडों को देख रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है. तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखने हुए राज्यों में होने वाले सभी शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है. वहीं भीड़ से बचने के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है. बता दें, राज्य में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है. कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

वहीं हरियाणा में कोरोना का बढ़ता आंकड़ा देख सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट को 12 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है. शादियों में 100 लोगों की अनुमति होगी तो वहीं अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के संचालित किया जाएगा.

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